मंगलवार, 28 दिसंबर 2010

छत्तीसगढ़ 2010:रमन केबिनेट के यादगार फैसले

  छत्तीसगढ़ 2010:रमन केबिनेट के यादगार फैसले

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के हित में कई अहम और यादगार निर्णय लिए गए:-
04 जनवरी 2010:-

  • विधानसभा के बजट सत्र के लिए महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन।
  • धान की कस्टम मिलिंग दर में पांच रूपये का इजाफा। अब मिलिंग दर बढ़कर 40 रूपये प्रति क्विंटल हो गई है,मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु पात्रता के मौजूदा प्रावधान में यह भी जोड़ा गया कि यदि आवेदक के माता.पिता में से एक के पास मूल निवासी प्रमाण पत्र हो अथवा वे इसकी पात्रता रखते हैं तो उसे प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। 
  • माता-पिता के दिवंगत होने की स्थिति में यह देखा जाएगा कि क्या वे जीवित अवस्था में इस प्रमाण पत्र की पात्रता रखते थे।' 
  • मिलरों की मांग के मद्देनजर अरवा और उसना चावल की झड़ती दो-दो किलो कम करने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से की गयी। 
  • अरवा की झड़ती 68 से घटाकर 66 किलो तथा उसना की झड़ती 67 से घटाकर 65 किलो करने की सिफारिश की गई। ' 
  • नक्सल हिंसा में शहीद विशेष सुरक्षा अधिकारी (एस.पी.ओ.) के परिजनों को मुफ्त में दीनदयाल और अटल आवास देने का निर्णय।

दिनांक 30 जनवरी 2010:- 

  • समर्थन मूल्य पर धान के नगद उपार्जन की समयावधि दिनांक 05 फरवरी 2010 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य है कि राज्य शासन द्वारा वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2009-2010 में समर्थन मूल्य पर धान के नगद उपार्जन की तिथि 12 अक्टूबर 2009 से 31 जनवरी 2010 तक तथा लिंकिंग के तहत दिनांक 15 फरवरी 2010 तक निर्धारित की गयी थी। ' दिनांक 28 जनवरी 2010 तक समस्त उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर 36.38 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जो विगत वर्ष 28 जनवरी 2009 की स्थिति में हुई धान खरीदी 32.51 लाख टन से लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। 
  • 'प्रचलित मछली पालन नीति की कण्डिका क्रमांक 16 में संशोधन कर तालाबों व सिंचाई जलाशयों में लीज की समय.सीमा 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। 
  • 'मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों का दिनांक 01.11.2000 से उत्तारवर्ती राज्यों को अंतिम आवंटन किया गया है। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिनके संबंध में न्यायालय से कोई भी स्थगन या अन्यथा आदेश नहीं है एवं जिनके संबंध में दोनों राज्य की सहमति से संविलियन/प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई नहीं की गई है, उनके लिए दोनों राज्य अगर प्रतिनियुक्ति/संविलियन के लिए सहमत होते हैं, तो 31 मई 2010 तक प्रतिनियुक्ति/संविलियन अथवा अंतिम आवंटन की कार्रवाई कर ली जाए अन्यथा छत्ताीसगढ़ के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश द्वारा 31 मई 2010 तक यदि कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो माना जायेगा कि मध्यप्रदेश सरकार ने उनका संविलियन मध्यप्रदेश में कर लिया है और 31 मई 2010 के बाद उन्हें छत्तााीसगढ़ में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।

दिनांक 09 मार्च 2010:- 

  • औद्योगिक-वाणिज्यिक परियोजनाओं के भू-विस्थापितों के लिए मुआवजा राशि में भारी वृध्दि। 
  • 'मंत्रिपरिषद ने लिया आदर्श पुनर्वास नीति में संशोधन का निर्णय। इसके तहत मुआवजा राशि पड़त भूमि के लिए 50 हजार से बढ़कर छह लाख रूपए प्रति एकड़। 'एक फसली असिंचित भूमि के लिए 75 हजार से बढ़कर आठ लाख और दो फसली सिंचित भूमि के लिए एक लाख से बढ़कर दस लाख रूपए प्रति एकड़ होगी। 'छत्ताीसगढ़ में विभिन्न औद्योगिक और वाणिज्यिक परियोजनाओं के प्रभावित भू.विस्थापितों के लिए दी जाने वाली मुआवजे की राशि में वृध्दि करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रकार की परियोजनाओं में भूमिस्वामियों को उनकी जमीन का समुचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। संबंधित भूमिस्वामियों को अब तक मिल रही मुआवजे की राशि में मंत्रिपरिषद के इस फैसले के अनुरूप लगभग दस गुना से लेकर बारह गुना तक बढ़ोत्तारी। मंत्रिपरिषद ने इसके लिए राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति की कंडिका 4.1.5 में संशोधन करने का निर्णय लिया। इस फैसले के अनुसार आदर्श पुनर्वास नीति में होने वाले संशोधन के फलस्वरूप भू-विस्थापितों को दो फसली सिंचित भूमि के लिए एक लाख रूपए प्रति एकड़ के स्थान पर दस लाख रूपए प्रति एकड़, एक फसली असिंचित भूमि के लिए 75 हजार रूपए प्रति एकड़ के स्थान पर आठ लाख रूपए प्रति एकड़ और पड़त भूमि के लिए अब 50 हजार रूपए प्रति एकड़ के स्थान पर छह लाख रूपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलेगा। भूमिस्वामियों को अनिवार्य भू-अर्जन अथवा आपसी सहमति के माध्यम से क्रय की जाने वाली भूमि के बदले ये नवीन दरें प्राप्त होंगी। 
  • दिनांक 26 मई 2010:- 
  • नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों विशेष रूप से विधायकों को जिला मुख्यालयों में शासकीय आवास देने का निर्णय। 
  • 'अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में साल बीज की मांग और कीमत गिरने के कारण साल बीज का समर्थन मूल्य दस रूपए से घटाकर पांच रूपए प्रति किलो करने का निर्णय। पांच रूपए किलो खरीदी पर जो लाभ मिलेगा, उसका बोनस संग्राहकों को दिया जाएगा। 
  • 'जल संवर्धन के संबंध में जन-जागृति लाने विशेष अभियान चलाने का निर्णय।

दिनांक 21 जून 2010:- 

  • छत्ताीसगढ़ में निजी मेडिकल कॉलेज खोलने अलग से नीति बनेगी। 'जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए प्रमोशन के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। सहायक प्राध्यापकों के पद भी भरे जाएंगे। प्रदेश स्तर के तबादले मुख्यमंत्री के समन्वय से ही हो सकेंगे। 
  • 'राज्य में त्वरित चिकित्सा सेवा के लिए आंध्रप्रदेश के जीवीके समूह को डायल 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की मंजूरी। 
  • प्रदेश में इमरजेंसी मेडिकल रिसपांस सर्विस दो चरणों में लागू की जाएगी। 
  • पहले चरण में 50 एम्बुलेंस और दूसरे चरण में 122 एम्बुलेंस शुरू की जाएगी।

दिनांक 21 जुलाई 2010:- 

  • नया रायपुर में हैदराबाद की तर्ज पर छत्ताीसगढ़ निर्माण अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसमें निर्माण कार्यों के प्रशिक्षण के अलावा डिग्री और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। 'छत्ताीसगढ़ में अब निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक और पैथालाजी लैब खोलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य। इसके लिए छत्ताीसगढ़ उपचर्या गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापना अनुज्ञापन विधेयक 2010 आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। 
  • 'प्रदेश में अवैध निर्माण्ा पर रोक लगाने विधानसभा के अगले सत्र में नए कानून को मंजूरी दी जाएगी।
  •  अवैध निर्माण पर लगाने वाला अर्थदंड 500 रूपए से बढ़ाकर दस हजार रूपए कर दिया गया है। अवैध निर्माण हटाने के लिए पहले तीन सप्ताह पूर्व नोटिस देने का प्रावधान था। अब इसमें एक सप्ताह पहले नोटिस देने का प्रावधान किया जा रहा है।

दिनांक 12 अगस्त 2010:-

  •  लेह (लद्दाख) की प्राकृतिक विपदा में मारे गए छत्ताीसगढ़ के मजदूरों के आश्रित परिवारों में से प्रत्येक को प्रति एक लाख रूपए मुआवजा राशि दी जाएगी। घायल व्यक्तियों के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जा रही है और प्रभावित व्यक्तियों को लाने के लिए राज्य के अधिकारियों का एक दल लेह भेजा गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को तात्कालिक सहायता आवश्यकता के अनुरूप दी जा सके।
  •  'छत्ताीसगढ़ में नये एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देने की नीति का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के लिए और छोटे शहरों एवं विकासखण्ड मुख्यालयों पर नर्सिंग होम चिकित्सालयों की स्थापना के लिए भी निजी क्षेत्र के निवेश के प्रोत्साहन देने की नीति का अनुमोदन किया गया। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इलाज के लिए दूर-दराज न जाना पड़े, इस उद्देश्य से यह नीति बनायी गयी है। 
  • निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालयों को भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रावधानों के अनुसार एक रूपए टोकन राशि पर भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के लिए शहरी क्षेत्रों में दो एकड़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पांच एकड़ भूमि एक रूपए टोकन राशि पर दी जाएगी। आदिवासी विकासखण्डों में अस्पतालों के लिए 22,500 वर्गफुट (आधा एकड़) भूमि एक रूपए टोकन राशि पर दी जाएगी। ये सभी अस्पताल शासकीय सेवकों के इलाज के लिए मान्यता प्राप्त होंगे और इनमें गरीबों का नि:शुल्क इलाज किया जाएगा। 
  • 'मुख्य वन संरक्षकों के 04 पदों का उन्नयन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर किए जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14 सितम्बर 2010:- 

  • राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जीएसटी के मौजूदा स्वरूप से असहमति व्यक्त करते हुए इसमें अपना पक्ष रखने का निर्णय। 
  • 'वन्य प्राणियों के हमलों में होने वाले नुकसान से मुआवजे की राशि में वृध्दि करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत हाथी अथवा जंगली जानवरों के हमले में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मुआवजा अब 1.50 लाख रूपए के बजाय 02 लाख रूपए दिया जाएगा। 
  • स्थायी अपंगता होने पर 50 हजार रूपए के स्थान पर 75 हजार रूपए, घायल होने पर 10 हजार के स्थान पर 20 हजार रूपए तथा पशुहानि होने पर अधिकतम 15 हजार रूपए का मुआवजा दिया जाएगा।

दिनांक 11 अक्टूबर 2010 :- 

  • राज्य में एक नवम्बर 2010 से 31 जनवरी 2011 तक किसानों से समर्थन मूल्य पर सहकारी समितियों में धान खरीदी होगी। 
  • लिकिंग में धान खरीदी 15 फरवरी तक होगी। इस वर्ष 50 लाख मीटरिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य। इस पर पांच हजार करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है।
  • धान खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ग्रेड ए और मोटा किस्म के लिए क्रमश: 1030 और 1000 रूपए प्रति क्विंटल  तय किया गया है। पिछले वर्ष यह मूल्य क्रमश: 980 रूपए और 950 रूपए प्रति क्विंटल था। 
  • छत्ताीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 12 लाख टन धान रखा जाएगा। 
  • दस लाख टन केन्द्र सरकार के लिए और शेष एफ.सी.आई. को दिया जाएगा। 
  • बारदाने डी जी एस एंड डी के जरिए खरीदे जाएंगे। प्रत्येक खरीदी केन्द्र की पहचान स्पष्ट करने के लिए बोरों पर खरीदी केन्द्र का नाम, नम्बर और धान की क्वालिटी का उल्लेख किया जाएगा। गैर आदिवासी क्षेत्रों के धान खरीदी केन्द्रों में आर्द्रता मापी उपकरण स्थापित किए जाएंगे।
  • 'राज्य की 1333 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 1577 धान खरीदी केन्द्रों के प्रशासनिक व्यय में वृध्दि का निर्णय।
  • कर्मचारियों के मोबाइल खर्च, मोटर साइकल, कम्प्यूटर और बीमा आदि पर होने वाले 0.2 प्रतिशत व्यय को बढ़ाकर 0.4 प्रतिशत किया गया। इस वर्ष इस  पर 18 करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान। '
  • कस्टम मिलिंग की दर 40 रूपए प्रति क्विंटल यथावत  रखने का निर्णय। एक बार उपयोग किए गए बोरे पर मिलर्स की 14 रूपए प्रति बोरा दिया जाएगा। 'आगामी रबी मौसम के लिए बांधों से पानी छोड़ने का फैसला। प्राथमिकता के आधार पर दलहन, तिलहन और गेहूं की फसलों के लिए पानी देने का निर्णय। राज्य शासन द्वारा ग्रीष्मकालीन धान का उपार्जन नहीं किया जाएगा।  
  • 'छह माह से कम अवधि जेल में रहने वाले मीसा बंदियों को सम्मान निधि पेंशन देने के प्रस्ताव को हरी झंडी। जिले के प्रभारी मंत्री के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर परीक्षण कर अनुशंसा करेंगे। राज्य सरकार द्वारा एक माह से छह माह तक के बंदियों में तीन हजार और छह माह से अधिक के बंदियों को छह हजार रूपए सम्मान निधि दी जा रही है। 
  • 'पटवारियों, राजस्व निरीक्षकों और लिपिकों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु आयु सीमा में छूट देने का निर्णय। अनारक्षित पदों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 49 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष करने का निर्णय।

दिनांक 08 नवम्बर 2010 :- 

  • छत्ताीसगढ़ जिला योजना समिति संशोधन विधेयक 2010 की अनुसूची में नारायणपुर तथा बीजापुर जिला तथा इन जिलों में सदस्य संख्या 10-10 शामिल किए जाएंगे। '
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक विकास हेतु छत्ताीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्ता एवं विकास निगम की कार्य योजना हेतु राष्ट्रीय निगमों के लिए वित्ताीय वर्ष 2010-11 में वित्ता विभाग द्वारा उपबंधित प्रत्याभूति शुल्क के बिना रूपए 20 करोड़ की स्टेट ब्लॉक गांरटी प्रदान की जाए। 
  • 'छत्ताीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चौथे  सदस्य पद पर नियुक्ति के लिए श्री रमेशचन्द्र शर्मा सेवानिवृत्ता आई.पी.एस. के नाम का अनुमोदन किया गया। आयोग में वर्तमान में श्री बी.एल.ठाकुर अध्यक्ष, श्री दुर्गाशरण चंद्रा सदस्य, श्री प्रदीप कुमार देशपांडे सदस्य तथा श्री इतवारी राम खूंटे सदस्य हैं। 
  • प्रदेश के किसानों को कृषि ऋण वितरण हेतु कृषकों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2010 वर्ष 2010-11 एवं पश्चतावर्ती वर्षों में दिनांक 01.04.2010 से लागू किए जाने का अनुमोदन किया गया।

दिनांक 30 नवम्बर 2010 :-

  • मंडी चुनावों को लेकर कृषि उपज मंडी एवं साहूकारी प्रथा अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी। 
  • 'मार्कफेड को बारदाना खरीदी के लिए एक सौ करोड रूपए देने का निर्णय। 
  • 'छत्ताीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा के संचालन के लिए स्वायत्ता निकाय का गठन करने का निर्णय। 
  • 'गन्ना उत्पादकों को 35 रूपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय। गन्ना 186 रूपए प्रतिक्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। इसमें तेरह रूपए परिवहन भत्ताा भी शामिल है। 'नक्सल प्रभावित इलाकों में मंजूर एस.पी.ओ. के तीन हजार से अधिक पद जल्द भरने का निर्णय।
  •  द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत करने का निर्णय। शीत सत्र (06 दिसम्बर से 10 दिसम्बर 2010) मेंइसके पारित होने पर राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 का बजट हुआ 28 हजार करोड़ रूपए से अधिक।

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